अग्निवीरों की भर्ती का किया नोटिफिकेशन जारी,जुलाई से भर्ती के लिए होगा रजिस्ट्रेशन
केन्द्र सरकार की योजना अग्निपथ के तहत थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी हो गयाण् भारतीय सेना के मुताबिक,जुलाई से भर्तियों के लिए होने वाली रैली के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा,इच्छुक आवेदक
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नोटिफिकेशन के मुताबिकए 8वीं और 10वीं पास युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं1 योजना के तहत अग्निवीरों की चार साल के लिए भर्ती होगीण् इन्हें पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी।अग्नीवीरों को पहले साल 30 हजार रुपये महीने, दूसरे साल 33 हजार रुपये महीना, तीसरे साल 36,500 रुपये महीना और चौथे साल 40 हजार रुपये महीना सैलरी मिलेगी। इस पैकेज में से 30 फीसदी हर महीने अलग जमा किया जाएगा, इतना ही पैसा सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी।
चार साल की सेवा खत्म होन पर सेवा निधि के तौर पर करीब 12 लाख रुपये प्रत्येक अग्नीवर को मिलेंगे, सेवा निधि पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अग्नीवीरों को साल में कुल 30 छुट्टियां मिलेंगी,सरकार ने 14 जून को ‘‘अग्निपथ योजना’’ की घोषणा की जिसके तहत साढ़े 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और उनमें से 25 फीसदी सैनिकों को अगले 15 और साल के लिए सेना में रखा जाएगा, हालांकि बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दी थी।
इस नई योजना के तहत भर्ती रंगरूटों को ‘‘अग्निवीर’’ कहा जाएगा,इससे पहले रविवार को भारतीय सेना ने ‘‘अग्निपथ सेनाभर्ती योजना’’ के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक आवेदकों के लिए दिशा-निर्देश और अन्य संबंधित जानकारी जारी की। सेना ने कहा कि ‘‘अग्निवीर’’ भारतीय सेना में अलग श्रेणी होगी जो मौजूदा रैंक से अलग होगी और उन्हें किसी भी रेजीमेंट या यूनिट में तैनात किया जा सकेगा। सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 के तहत ‘‘अग्निवीरों’’ को चार साल की सेवा के दौरान मिली गोपनीय सूचनाओं को किसी भी अनाधिकारिक व्यक्ति या सूत्र को बताने से प्रतिबंधित किया जाएगा।सेना ने कहा, इस योजना के लागू होने से सेना के मेडिकल ब्रांच के टेक्निकल कैडर के अलावा अन्य सभी सामान्य कैडरों में सैनिकों की नियुक्ति सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगी जिन्होंने बतौर अग्निवीर अपना कार्यकाल पूरा किया है।सेना ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सेवा काल समाप्त होने से पहले ‘‘अग्निवीर’’ अपनी इच्छा से सेना नहीं छोड़ सकेंगे, उसमें कहा गया है बेहद दुर्लभ मामले में इस योजना के तहत भर्ती सैनिक को सक्षम प्राधिकार की अनुमति पर सेना छोड़ने की अनुमति होगी।