Fri. Nov 22nd, 2024

उत्तराखंड में अलर्ट: कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

अभिज्ञान समाचार/ देहरादून। कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर शासन ने एहतियातन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्देश 1 दिसंबर से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधू की ओर से आदेश जारी किया गया है। इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.529 ‘ओमीक्रोन’ को लेकर चिंता व्यक्त की है। जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो प्रदेश में भी लागू रहेंगे।
प्रदेश के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट, पर्यटक स्थलों और भीड़भाड़ वाले जगहों पर रेंडम कोविड-19 टेडटिंग की जाएगी। इस दौरान पॉजिटिव रिपोर्ट वाले व्यक्तियों को तुरंत कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी सार्वजनिक जगहों पर कोरोना से बचाव के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने का कार्य कड़ाई से लागू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर सभी जिलों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

शैक्षिक संस्थानों में होगा कोविड-19 टेस्ट

प्रदेश के सभी महाविद्यालय, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश के सभी कोरोना फ्रंटियर की जांच की जाएगी। नेपाल से आवाजाही के समय कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज़ लगाने के 15 दिनों के बाद का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

देखें आदेश 👇👇

Covid -19 New Variant SOP – Omicron- Dec-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *