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पेंशनर जन सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा कर सकते जीवित प्रमाणपत्र

रूद्रपुर। मुख्य कोषाधिकारी डॉ0 पंकज कुमार शुक्ल ने बताया जनपद कोषागार के समस्त राज्य सरकार के पेंशनर जो कोषागार के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं, ऐसे पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवित प्रमाण पत्र जमा करने हेतु व्यवस्था की गई है। उन्होने बताया पेंशनर अपने घर के नजदीकी किसी भी कॉमन सर्विस सैन्टर (जन सेवा केन्द्र) या इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक द्वारा विकसित पोस्ट इफो ऐप के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाईन जमा कर सकते हैं, परन्तु उक्त प्रक्रिया हेतु पेंशनर का कोषागार डाटा बेस में आधार नम्बर होना आवश्यक है। पेंशनर अपना आधार संख्या संबंधित कोषागारध्उपकोषागार में किसी भी कार्य दिवस में जाकर अपडेट कर सकते है। उन्होने बतया पेंशनर वार्षिक सत्यापन हेतु प्रदेश के किसी भी कोषागारध्उपकोषागार में भौतिक रूप से उपस्थित होकर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर के साथ अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है। उन्होने बताया संबंधित पेंशनर अपने सेवानिवृत्ति के माह में पूर्व माह की पेंशन प्राप्त होने के उपरान्त ही जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाईन या कोषागार में उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं उक्त शासनादेश की व्यवस्थानुसार डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र की व्यवस्था सर्वसुलभ होने से बैंक द्वारा प्रमाणित जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। उन्होने बताया समस्त पेंशनर कोषागारध्उपकोषागार अपना भौतिक जीवित प्रमाण पत्र किसी भी बैंक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर उपलब्ध न करायें उक्त जीवित प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

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