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सीएम ने बढ़ाई आपदा राहत राशि, समय पर प्रभावितों को देने के निर्देश

अभिज्ञान समाचार/ देहरादून।

प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान आपदा प्रभावितों को विभिन्न मदों में दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने को कहा है।

सोमवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावितों को मिलने वाली सहायता राशि के लिए उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाई जाने वाली हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 नवम्बर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों को इसकी लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनंद बर्द्धन, अपर प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री एस. ए. मुरूगेशन, डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, आयुक्त कुमाऊँ श्री सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इन मदों में बढ़ी धनराशि

  • प्रभावित परिवारों को कपड़े, बर्तन व घरेलू सामान के लिए दी जाने वाली अहेतुक सहायता राशि को 3800 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है।
  • पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिये सहायता राशि जो कि मैदानी क्षेत्रों में 95 हजार रुपये प्रति भवन और पहाड़ी क्षेत्रों में 1लाख 1 हजार 900 रुपये प्रति भवन दी जा रही है, को मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति भवन किया गया है।
  • आंशिक क्षतिग्रस्त (पक्का) भवन के लिए सहायता राशि को 5200 रुपये प्रति भवन से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति भवन और आंशिक क्षतिग्रस्त (कच्चा) भवन के लिए सहायता राशि को 3200 रुपये प्रति भवन से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति भवन किया गया है।
  • भूमि क्षति के लिए राहत राशि न्यूनतम एक हजार रुपये अनुमन्य की जाएगी। अर्थात भूमि क्षति पर राहत राशि, कम से कम एक हजार रुपये तो दी ही जाएगी।
  • घर के आगे या पीछे का आंगन व दीवार क्षतिग्रस्त होने को भी आंशिक क्षतिग्रस्त में लिया जाएगा। पहले इस पर सहायता नहीं दी जाती थी।
  • जिन आवासीय कालोनियों में बिजली के मीटर बाहर लगे थे, 18 व 19 अक्टूबर को आयी प्राकृतिक आपदा में खराब हो गये हैं, ऊर्जा विभाग इन खराब बिजली के मीटरों को निशुल्क बदलेगा।
  • राज्य आपदा मोचन निधि मानकों से अनुमन्य की गयी अधिक धनराशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरणों में यदि भवन एसडीआरएफ के मानकों की परिधि से बाहर है तो ऐसे प्रकरणों पर सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी।
  • जीएसटी के दायरे से बाहर के छोटे व्यापारियों को दुकान में पानी भर जाने आदि से नुकसान होने पर 5 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

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