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रेलवे स्टेशन पर बनाई रील तो होगी जेल,रेलवे एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

वाराणसी : सोशल मीडिया पर लाइक पाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक के किनारे या फिर ट्रेन के सामने रील, वीडियो बनाने वालों के खिलाफ आरपीएफ कार्रवाई करेगी। अब कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर रील, वीडियो शेयर कर लाइक, फॉलोवर और व्यूज बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

ऐसी स्थिति में वह रेल से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। रेलवे ने इस प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति के रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक के किनारे, ट्रेन आदि में रील नहीं बनाई जा सकेगी। इसके लिए रेल अधिकारियों से बकायदा अनुमति लेनी होगी, अधिकारी निश्चित स्थान तय करके बताएंगे, जहां रील्स बनानी होगी। बिना अनुमति यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को परेशानी से बचाना और सुरक्षा देना है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार बिना अनुमति रील्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। आरपीएफ को इसकी निगरानी कर रही है।

शूटिंग आदि के लिए लेनी पड़ती है अनुमति:

रेलवे स्टेशन, ट्रेन आदि के दृश्य आमतौर पर फिल्मों में होते हैं। बनारस स्टेशन पर फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। शूटिंग के लिए बकायदा अनुमति और निश्चित किराया भी जमा कराया जाता है।

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