Wed. Apr 23rd, 2025

राष्ट्रीय

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री लाइक करना कोई अपराध नहीं,साझा करना अपराध हैःकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट को ‘लाइक’…