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सीबीआई कोर्ट का फरमान, हरीश ,हरक को देने होंगे वॉयस सैंपल

देहरादून: काफी सुर्खियों में रहे उत्तराखंड के स्टिंग प्रकरण को लेकर आज यानि सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिनए संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी।

अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी। आपको बता दें कि साल 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में तूफान आ गया था। इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया थाए इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया था। इसमें डॉण् हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था।

दोनों ही स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद.फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। इसमें रुपयों के लेन.देन होने की बात का दावा भी स्टिंग प्रसारण के दौरान किया गया था। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी।

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