फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में बुधवार को उम्रकैद की सजा मिल गई। जेल में बंद यूपी के पूर्व विधायक, जो कई मामलों में आरोपी हैं, पंजाब जेल से लाए जाने के बाद 2021 से बांदा जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में बुधवार को उम्रकैद की सजा मिल गई।
जेल में बंद यूपी के पूर्व विधायक, जो कई मामलों में आरोपी हैं, पंजाब जेल से लाए जाने के बाद 2021 से बांदा जेल में बंद हैं। वाराणसी एमपी.एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मामले में फैसला सुनाया।1990 में सीबीसीआईडी ने विधायक रहते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप में अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
सीबीसीआईडी ने अंसारी के साथ ही शस्त्र लिपिक गौरी शंकर लाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन डीएम आलोक रंजन और एसपी देवराज नागर के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाया गया था ? अंसारी के वकील ने बताया कि जेल में बंद अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस के दौरान मौजूद थे।
दिसंबर 2023 में, एक विशेष अदालत ने 1997 में एक कोयला व्यापारी को जान से मारने की धमकी के लिए अंसारी को साढ़े पांच साल की कैद की सजा सुनाई। कैद के साथ.साथ एमपी.एमएलए अदालत ने अंसारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें महावीर प्रसाद रांगुटा को जान से मारने की धमकी देने का दोषी ठहराया गया । अंसारी ने जनवरी, 1997 में वाराणसी निवासी रंगुटा और उनके घर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी थी।
अदालत ने 5 दिसंबर को मामले में सुनवाई पूरी कर ली, लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने अंसारी को दोषी ठहराया और सजा की घोषणा की। अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही में शामिल हुए। अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे। गैंगस्टर से नेता बने ने 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और उनकी सीट उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जीती थी।