पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत,नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज शनिवार को अपहरण और जबरन वसूली से जुड़े एक हाई.प्रोफाइल मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी। हालाँकि, जमानत की मंजूरी के साथ, अदालत ने उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि जिले के विधायक द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद पूर्व सांसद को आज जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।
विधायक ने उनके तबादले के लिए सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि सिंह स्थानीय लोगों को जेल में बुलाकर चुनाव में रेड्डी का समर्थन करने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे में उनका जिला जेल में रहना उचित नहीं है। घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए, जौनपुर के पुलिस अधीक्षक ने कहा, सरकारी आदेश के अनुपालन में, पूर्व सांसद को शनिवार सुबह 8 बजे यहां जिला जेल से बरेली जेल भेज दिया गया।
इस बीच, 6 मार्च को सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण और जबरन वसूली के मामले में दोषी पाया गया। उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई गई और तब से वह जौनपुर जिला जेल में बंद हैं। कथित तौर पर सिंह जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार के रूप में जौनपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने पर नजर गड़ाए हुए थे। हालाँकि, मामले में उनकी सजा ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बना दिया।