शिक्षक भर्ती मामले में सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अब हाईकोर्ट के उस फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था इन भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया इस मामले में अनारक्षित वर्ग के दो चयनित और एक अचयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने पहले से ही कैविएट दाखिल कर रखा है। बता दें कि हाल ही में इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में हुई थी।कोर्ट ने इन भर्तियों के आरक्षण नियमों का पालन नहीं होने पर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई चयनित सूची को रद्द करने के निर्देश दिए थे।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में 69000 शिक्षक भर्तियों के चयन सूची में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को चयन सूची निरस्त करने और तीन माह के भीतर नई सूची जारी करने के आदेश दिए थे।