मणिपुर : 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया AFSPA
मणिपुर गृह विभाग ने 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, राज्य में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या एएफएसपीए, 1958 को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। एक नई अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है। 1 अप्रैल से प्रभावी और आयुक्त (गृह) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ‘ विद्रोही समूहों द्वारा उत्पन्न मौजूदा सुरक्षा अनिश्चितता’ के कारण और राज्य में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति और क्षमता को ध्यान में रखते हुए राज्य में वर्तमान ‘अशांत क्षेत्र’ स्थिति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है।
AFSPA ‘ अशांत क्षेत्रों’ के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के जवानों को ऐसे क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खोज, गिरफ्तारी आदि के लिए विशेष अधिकार देता है। मणिपुर में यह अस्सी के दशक से प्रभावी है। हालाँकि, 2004 में, सात विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले इंफाल नगर पालिका क्षेत्र से AFSPAके प्रावधानों को हटा दिया गया था। इसके बाद, अप्रैल 2022 में, छह जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से AFSPA हटा दिया गया।
इसके अलावा, 1 अप्रैलए 2023 से चार अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना रद्द कर दी गई थी। नवीनतम अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कानून.व्यवस्था की स्थिति के गहन विश्लेषण के बाद मामले की संवेदनशीलता और सार्वजनिक आलोचना की संभावना को स्वीकार करते हुए ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्जा बनाए रखना आवश्यक समझा है।
इसके अलावा विस्तृत मूल्यांकन के बिना ऐसे संवेदनशील मामले पर किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, जिससे फिलहाल राज्य की ‘अशांत क्षेत्र’ स्थिति की समीक्षा करना उचित नहीं होगा। जो पुलिस स्टेशन क्षेत्र AFSPA के अंतर्गत नहीं आते हैं वे हैं इम्फाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हेइंगैंग, लामलाई, इरिलबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नामबोल, मोइरंग, काकचिंग और जिरीबाम।