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नेहा सिंह राठौर विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहारा, फैसला जल्द

अंबेडकरनगर : पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बयान पर दाखिल परिवाद की सुनवाई एसीजेएम एकता सिंह की अदालत में शुक्रवार को हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और 6 मई को आदेश सुनाए जाने की तारीख तय की है।

परिवाद ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह द्वारा दाखिल किया गया था। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि नेहा सिंह राठौर ने आतंकी हमले पर जो बयान दिया, वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है और वह आदतन देश विरोधी बयान देती रही हैं।

नेहा सिंह राठौर की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून (सेडिशन) की धाराओं पर रोक लगा रखी है, लिहाजा परिवाद कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

महरुआ क्षेत्र के पकड़िया गांव निवासी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देश विरोधी बयान फैलाए, जिससे जनभावनाओं को ठेस पहुंची। अदालत में बहस के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष मजबूती से रखे, जिसके बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 6 मई निर्धारित की है।

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