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उमर खालिद को बहन की शादी के लिए मिली 7 दिन की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दंगा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को सात दिन की अंतरिम जमानत दी है।

आज सुबह 7 बजे उमर खालिद को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल अधिकारियों के अनुसार सुबह 7.10 बजे उमर खालिद जेल से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी है।

गौरतलब है कि उमर खालिद पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप लगने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

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