Fri. Apr 4th, 2025

वक्फ बिल राज्यसभा में पास हुआ तो कोर्ट जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

मेरठ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारा पक्ष सांविधानिक तथ्यों के अनुरूप है।उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगू देशम पार्टी बिल का विरोध करेगी पर ऐसा नहीं हुआ।उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर सभी दलों ने पुरजोर तरीके से और मजबूत तथ्यों के साथ बिल का विरोध किया होता। राज्यसभा में बिल पास होने पर पर्सनल लॉ बोर्ड इसे कोर्ट में चुनौती देगा।

वक्फ संपत्तियों पर अब जिलाधिकारी निर्णय लेने को होंगे अधिकृत

वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी की 98 फीसदी वक्फ संपत्तियों पर खतरा आन पड़ा है। इतनी वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। इनके मामलों में अब वक्फ बोर्ड नहीं,बल्कि संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। वहीं, वक्फ बोर्ड जिन 57792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, ये संपत्तियां भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी।

उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से ही वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी वक्फ बोर्डों ने अपने यहां वक्फ के रूप में दर्ज कर ली हैं। यहां तक कि रामपुर और हरदोई समेत तमाम जिलों में निजी भूमि के भी गलत ढंग से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के मामले सामने आ रहे हैं। अब इन विवादों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे और फसली वर्ष 1359 यानी 1952 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर फैसला देंगे।

यूपी में वक्फ संपत्तियों का रकबा 11712 एकड़

यूपी में 57792 सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हैं। इनका रकबा 11712 एकड़ है। नियमानुसारए,इन संपत्तियों को वक्फ नहीं किया जा सकता था। ये संपत्तियां सभी जिलों में स्थित हैं। संशोधित कानून लागू होते ही ये संपत्तियां एक झटके में वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएंगी। बस, स्थानीय प्रशासन को मौके पर इन पर कब्जा लेना बाकी रह जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *