Tue. Apr 21st, 2026

एफडीए की सख्ती: पैकेट पर लाइसेंस नंबर और तिथि लिखना अनिवार्य

देहरादून: नवरात्र और त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कुट्टू आटे की बिक्री को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। अब प्रदेश में बिना लाइसेंस कुट्टू का आटा बेचना प्रतिबंधित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव एवं एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेशभर में कुट्टू आटे की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

निर्देशों के अनुसार कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बेचा जाएगा। खुले में बिकने वाले आटे पर निगरानी रखी जाएगी। पैकिंग पर पैकिंग तिथि, अवसान तिथि, निर्माता का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम और लाइसेंस नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त डॉ. कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवरात्र के दौरान उत्पादन, पैकिंग, भंडारण, वितरण और विक्रय पर विशेष नजर रखी जाए। पहले चरण में थोक विक्रेताओं, डिपार्टमेंटल स्टोर और फुटकर विक्रेताओं को चिह्नित किया जाएगा। दूसरे चरण में नवरात्र शुरू होने से पहले और बाद तक औचक निरीक्षण किए जाएंगे।

बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू के आटे का निर्माण, पैकिंग और विक्रय करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

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